All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

EPFO: पीएफ खाताधारक के लिए जरूरी है नॉमिनी चुनना, वरना परिवार को होगी पैसे निकालने में परेशानी

EPFO

पीएफ अकाउंट (PF Account) के लिए ई-नॉमिनेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. ऐसा करने में ज्‍यादा वक्‍त नहीं लगता और ये भविष्‍य में बहुत काम भी आता है. ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनेफिट दिलाने में बहुत सहयोगी है.

नई दिल्‍ली. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अब पीएफ खाताधारक के लिए नॉमिनी चुनना अनिवार्य कर दिया है. जिन मेंबर्स ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उनको ईपीएफओ ने अपनी कुछ सुविधाओं से वंचित कर दिया है. ई-नॉमिनेशन नहीं करने वाले अब पीएफ अकाउंट का बैलेंस ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते. वैसे पीएफ अकाउंट के लिए ई-नॉमिनेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. ऐसा करने में ज्‍यादा वक्‍त नहीं लगता और ये भविष्‍य में बहुत काम भी आता है.

ये भी पढ़ेंBank Holidays October 2022 : अक्टूबर माह में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की पूरी सूची

नॉमिनी का चुनाव करने से पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्‍डर देना चाहता था. ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनेफिट दिलाने में बहुत सहयोगी है. अगर किसी पीएफ सबसक्राइबर की मौत हो जाती है तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो. . ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूएएन का एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना जरूरी है. ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन खाताधारक घर बैठे भी कर सकता है.

किसे बना सकते हैं नॉमिनी
पीएफ अकाउंट होल्‍डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है. अगर किसी व्‍यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी अन्‍य व्‍यक्ति को भी अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. अगर किसी पीएफ खाताधारक की  बिना नॉमिनी बनाए मृत्‍यु हो जाती है तो उसके परिजनों को पीएफ का पैसा लेने में काफी  कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पाने हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.

ये भी पढ़ेंPM Kisan Yojana: अब आधार कार्ड से किसान नहीं देख पाएंगे अपना स्‍टेटस, अब अपनाना होगा यह तरीका

ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन का तरीका 

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
  • ‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉइज़’ टैब पर क्लिक करें.
  • अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
  • मैनेज टैब नजर आएगा. इसमें ई-नॉमिनेशन चुनें.
  • अब अपना परमानेंट और करंट एड्रेस भरें.
  • फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, यस सिलेक्ट करें.
  • नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
  • अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर आगे बढ़ें.
  • अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भी भरें.
  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top