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हिमाचल प्रदेश

Himachal Chunav Voting: नहीं है वोटर ID कार्ड, तो जानें कैसे डाल सकते हैं वोट

Himachal Chunav Voting: यदि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं और आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं या आपको मिल नहीं रहा है तो यह आपके लिए काम की खबर है. चुनाव आयोग के अनुसार 11 प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है. इसे दिखाकर आप पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन चुनाव में वोट डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका नाम वोटर लिस्ट में हो.

नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार गुरुवार शाम पांच बजे खत्म हो गया. हिमाचल में विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा. वहीं इसके नतीजे 8 द‍िसंबर को आएंगे. इन बातों से इतर यदि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं और आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है या आपको मिल नहीं रहा है तो यह आपके लिए काम की खबर है.

चुनाव में वोट डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप मतदान कर सकते हैं. चुनाव आयोग के अनुसार 11 प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है. इसे दिखाकर आप पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल सकते हैं. हां ये अलग बात है कि आपका नाम यदि वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट्स से कर सकते हैं वोट-

  • अगर आपके पास आधार कार्ड है जो कि संभवत: सब के पास होता है, आप इसके जरिए अपना वोट डाल सकते हैं. यह भी एक तरह का पहचान पत्र है.
  • आप अपना वोट ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी डाल सकते हैं.
  • अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इसके जरिए भी वोट डाल सकते हैं.
  • पैन कार्ड भी उन डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिसके जरिए आप वोट दे सकते हैं.
  • यदि आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप अपनी फोटो आईडी से भी मतदान कर सकते हैं.
  • इसके अलावा यदि आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, जिस पर आपकी तस्वीर लगी हो. तो आप इसका भी उपयोग कर वोट डाल सकते हैं.
  • वहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भी वोट डालने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
  • इसके साथ ही आप अपने पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो इससे भी मतदान कर सकते हैं.
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड से भी वोट डाला जा सकता है.
  • इसके साथ ही मनरेगा कार्ड के जरिए भी मतदान किया जा सकता है.
  • MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र द्वारा भी मतदान किया जा सकता है.

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