नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार देश के हर नागरिक के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। इससे माध्यम से आप केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन कई बार आधार में गलतियां हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।
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ऐसे में योजनाओं के लाभ से आप वंचित न रहें, इसलिए आपको अपने आधार कार्ड को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधार को भी एक सीमा तक अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना आधार ऑनलाइन अपडेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी सीमाओं को जान लेना चाहिए।
आधार में क्या -क्या बदल सकते हैं?
आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट के अनुसार, आप आधार में नाम, जन्मतिथि, पता और लिंग आदि में बदलाव कर सकते हैं। सभी के लिए यूआईडीएआई की ओर से सीमा तय की गई है।
कितनी बार आधार में बदल सकते हैं नाम, लिंग और जन्मतिथि?
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यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार में नाम केवल दो बार ही बदला जा सकता है। आधार में जन्मतिथि में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है। वहीं, लिंग में बदलाव भी आधार कार्ड में केवल एक ही बार किया जा सकता है। हालांकि, पता कितनी भी बार पता जा सकता है। इसको लेकर कोई सीमा नहीं है।
कितना आता है आधार में बदलाव पर खर्च?
1. अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट – फ्री
2. डेमोग्राफिक अपडेट (किसी भी प्रकार का) – 50 रुपये (जीएसटी सहित)
3. बायोमेट्रिक अपडेट – 100 रुपये (जीएसटी सहित)
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4. डेमोग्राफिक के साथ बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर – 100 रुपये (जीएसटी सहित)
5.आधार डाउनलोड और ए4 सीट पर कलर प्रिंट आउट लेने पर – 30 रुपये प्रति आधार (जीएसटी सहित)