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महाराष्ट्र

बैन कफ सिरप की 108 बोतलों के साथ पकड़ा गया शख्स, मामला दर्ज… इस एंगल को जांचने में जुटी पुलिस

Mumbai News: पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के पास से प्रतिबंधित कफ सिरप की 108 बोतलें बरामद की गई हैं. इनमें मुंब्रा निवासी अशरफ अब्दुल रज्जाक शेख (21) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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मुंबई. महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से प्रतिबंधित खांसी की दवाई की 108 बोतलें जब्त की हैं. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 फरवरी को मुंब्रा इलाके में तीन संदिग्ध लोगों को हाथों में बैग लिए देखा था. मुंब्रा थाने की सहायक पुलिस निरीक्षक कृपाली बोरसे ने कहा कि पुलिस को देखते ही उनमें से दो भाग गए, जबकि एक को पकड़ लिया गया है.

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पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने उसके पास से प्रतिबंधित कफ सिरप की 108 बोतलें पाईं, जिसे आरोपियों ने बेचने की योजना बनाई थी. अधिकारी ने कहा कि मुंब्रा निवासी अशरफ अब्दुल रज्जाक शेख (21) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि दो अन्य व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तीनों लोगों के पास कफ सिरप का स्टॉक कहां से आया और वे इसे किसको बेचने की योजना बना रहे थे.

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बता दें कि, WHO ने अफ्रीका के गाम्बिया में 66 छोटे बच्चों की मौत का आरोप भारत निर्मित सिरप पर लगाया गया था, जिसमें डोक-1 मैक्स सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल जैसा घातक रसायन था, जिसे गाम्बिया में मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था. इसके बाद उज्बेकिस्तान में सिरप से 20 बच्चों की मौत हो गई थी. WHO की अलर्ट के बाद, हर‍ियाणा के सोनीपत स्‍थ‍ित मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में तैयार होने वाले इन कफ सिरप के उत्पादन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था.

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