झारखंड के हिंसा प्रभावित पलामू जिले के पनकी में गत 15 फरवरी से इंटरनेट सेवा स्थगित थी और धारा 144 लागू थी
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मेदिनीनगर: झारखंड (Jharkhand) के हिंसा प्रभावित पलामू जिले में शांति की स्थिति को देखते हुए रविवार सुबह 10:00 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई. जिला प्रशासन ने धारा 144 में आंशिक छूट (partial relaxation in Sec 144) देने का निर्णय लिया है. पुलिस ने जानकारी दी कि पनकी कस्बे में शिव बारात के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर लोगों के दो समूहों के बीच झड़प के बाद इंटरनेट सेवा पलामू में गत 15 फरवरी से स्थगित थी. पुलिस ने अबतक 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
डीसी ने कहा, जिला प्रशासन ने धारा 144 में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है. फिलहाल दुकानों को शाम 5-6 बजे तक ही खोलने की अनुमति है. बाद में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद छूट को बढ़ाया जाएगा. इंटरनेट सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं.
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Jharkhand | A meeting of the the Peace Committee meeting was held in clash-hit Panki town of Palamu today pic.twitter.com/s8TkaNqaSX
— ANI (@ANI) February 19, 2023
पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पलामू के पनकी में दो समूहों के बीच हुई झड़प के मद्देनजर गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया गया था .
पलामू के डीसी अंजनेयुलू डोड्डे ने कहा, शांति समिति के सामने जो मुद्दा उठा है, उसका निराकरण करेंगे. लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ मैसेज न भेजें. स्थिति नियंत्रण में है और हालात देखते हुए धारा 144 में आंशिक छूट दी गई है, हालात के मुताबिक, इसे हटाया जाएगा.
इस झड़प के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अबतक 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पनकी में आज शांति समिति की बैठक हुई. इस बैठक में हुए निर्णय के अनुरूप निषेधाज्ञा में छूट/राहत दी जा रही .
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एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पिछले 72 घंटे में कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना पनकी से नहीं है, इसके बावजूद चौकसी में ढिलाई नहीं की गयी है . उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने पर ही धीरे धीरे धारा 144 में ढील दी जाएगी.