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EPS से ज्यादा पेंशन पाने का मौका, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, आखिरी तारीख से पहले करें आवेदन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. EPFO ने कहा कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं.

नई दिल्ली. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत कर्मचारी 3 मार्च 2023 या उससे पहले हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को एम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड के सदस्य थे और उन्होंने ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना है.

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ये तमाम कर्मचारी एम्पलॉयर ईपीएस के जरिए उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इसमें पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15 हजार रुपये महीना कर दिया गया था. इसके लिए मेंबर्स और नियोक्ता को उनके मूल वेतन का 8.33% योगदान देने की अनुमति दी गई थी.

EPFO ने सभी फील्ड ऑफिस को दिया आदेश
EPFO ने कहा कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी फील्ड ऑफिस से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को ज्यादा पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है. ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं.

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हायर पेंशन पाने के लिए कैसे करें आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा से संबंधित ज्यादा जानकारी जोनल पीएफ आयुक्तों द्वारा जल्द ही प्रदान किए जाएंगे.

  • पात्र कर्मचारियों को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट स्टेटमेंट आदि के साथ आवेदन करना होगा.
  • सर्कुलर में कहा गया है कि आवेदन करने के लिए डिजिटल रूप से लॉग इन करना होगा, जिसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक अलग यूआरएल सुविधा प्रदान की जाएगी.
  • प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट की जरूरत है तो ज्वाइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की आवश्यकता होगी.
  • आवेदक को आवेदन पर निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए एक ईमेल/पोस्ट भेजा जाएगा, बाद में एसएमएस भी भेजा जा सकता है.

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