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New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा मिलेगी कई तरह की छूट, जानें- यहां

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Income Tax Exemption in New Tax Regime: इस साल की नई टैक्स व्यवस्था में नई टैक्स व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. जिसमें आयकर में कई तरह की छूटों को शामिल किया गया है. जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा भी कई तरह की छूटें शामिल की गई हैं.

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Income Tax Exemptions in New Tax Regime: बजट 2023 (Budget 2023) में सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था को सरल और कम बोझिल बनाया है. कई करदाता नई टैक्स व्यवस्था और पुराने टैक्स सिस्टम में मिलने वाली टैक्स कटौतियों को लेकर परेशानी में हैं कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी? इसके लिए नई टैक्स व्यवस्था में मिलने वाले डिडक्शन और बेनिफिट्स के बारे में जानना जरूरी है. नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट प्रणाली होगी. नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कई तरह की छूट को शामिल किया गया है.

करदाताओं के लिए नई या पुरानी कर व्यवस्था को चुनने से पहले छूट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है. हम आपको बता रहे हैं नए सिस्टम (साथ ही पुराने सिस्टम) के तहत मिलने वाली छूट के बारे में.

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50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन

एक करदाता मानक कटौती के लिए 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है, जबकि 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाला प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति मानक कटौती के रूप में 52,500 रुपये का हकदार है. नई कर व्यवस्था के तहत, मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है.

कर्मचारियों के एनपीएस में नियोक्ताओं का योगदान

एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के मामले में, एक कर्मचारी आयकर कानूनों के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है. धारा 80सीसीडी (2) के तहत अधिकतम कटौती का दावा किया जा सकता है जो वेतन (मूल + डीए) का 10% है. यह कर कटौती 1.5 लाख रुपये की धारा 80C कटौती और 50,000 रुपये की धारा 80CCD(1B) के अतिरिक्त है.

हालांकि, धारा 80CCD(1) के तहत कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान को धारा 80C के साथ जोड़ दिया जाता है. इसलिए, एक वित्तीय वर्ष में एक कर्मचारी द्वारा एनपीएस योगदान सहित धारा 80सी के तहत कटौती की कुल राशि 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी.

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सरचार्ज घटाकर 25 फीसदी किया गया

व्यक्तिगत आयकर के संबंध में, वित्त मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपये से अधिक आय के लिए नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है. इससे उच्चतम कर की दर वर्तमान 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को अधिभार में किसी तरह के बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा.

लीव इनकैशमेंट

बजट 2023 में सरकारी वेतनभोगी वर्ग के अनुसार निजी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 25 लाख रुपए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ा दी गई है. वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट दी जा सकती है वह 3 लाख रुपये है. बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट रखा है.

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रेंटल इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन

यदि आप एक ऐसी संपत्ति के मालिक हैं जिसे आपने किराए पर दिया है, तो आप अपनी किराए पर दी गई संपत्ति के वार्षिक मूल्य के 30 प्रतिशत के मानक कटौती का दावा कर सकते हैं.

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पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना परिपक्वता आय

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए निवेश से मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, नई व्यवस्था के तहत, इन खातों में किए गए निवेश 1.5 लाख रुपये तक की धारा 80सी कटौती के लिए योग्य नहीं होंगे.

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