इंश्योरेंस एक्ट, 1938 (Insurance Act, 1938) में प्रस्तावित संशोधनों के बाद इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों को एलाइड सर्विसेज की पेशकश करने में सक्षम हो सकते हैं.
नई दिल्ली. जल्द आपको हेल्थ इंश्योरेंस के तहत न केवल आपको मुफ्त इलाज मिलेगा बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर को मुफ्त जिम मेंबरशिप जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. दरअसल, इंश्योरेंस एक्ट, 1938 (Insurance Act, 1938) में प्रस्तावित संशोधनों के बाद इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों को एलाइड सर्विसेज की पेशकश करने में सक्षम हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, जिम मेंबरशिप की सुविधा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आ सकती है और ऑटो इंश्योरेंस लेने वालों को मोटर रिपेटर सर्विस प्रदान की जा सकती हैं.
मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट में संशोधन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने लाया जाएगा. हालांकि संसद में उसके पैश होने का समय अभी भी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है.
पूरा हो चुका है बिल पर काम
फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सूत्र ने बताया कि कम्पोजिट लाइसेंस पर इंडस्ट्री प्लेयर्स की चिंताओं को भी दूर कर दिया गया है और प्रोविजन बना रहेगा. बिल पर काम पूरा हो चुका है और कंसल्टेशन के लिए जो पब्लिक डोमेन में रखा गया था, उसमें से कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है. संशोधनों को इस महीने के अंत तक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.
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नया प्रोविजन शामिल करने का प्रस्ताव
संशोधन में एक नया प्रोविजन शामिल करने का प्रस्ताव है जो बीमा कंपनियों को “इंश्योरेंस बिजनेस से संबंधित या आकस्मिक” सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देगा और रेगुलेशन के तहत अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी वितरित कर सकता है.
फिलहाल एलाइड सर्विसेज के लिए पार्टनरशिप
सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में ये सेवाएं किसी अन्य कंपनी के साथ पार्टनरशिप में प्रदान की जाती हैं, लेकिन अब बीमा कंपनी उन्हें सीधे पेश करने में सक्षम हो सकते हैं. यह रेवेन्यू एक अतिरिक्त स्रोत होगा.
