All for Joomla All for Webmasters
वित्त

Income Tax Saving: सरकार दे रही बड़ी सुविधा, टैक्स बचाने में मिलेगी मदद, कम लोगों को है इसकी जानकारी

Income Tax: अगर नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो किसी भी टैक्स छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल किया जाता है तो इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा भी उठाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ काम जरूर करने होंगे.

ये भी पढ़ें– कमाल की है LIC की ये स्कीम, कुछ ही साल में जुटा सकते हैं 22 लाख का फंड! कौन कर सकता है निवेश?

Income Tax Return: अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसे में लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कमाई पर टैक्स भी दाखिल करना होगा. वहीं इस बार अगर नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो सात लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो पुराने टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है और पुरानी दरों के हिसाब से ही उसमें टैक्स दाखिल किया जाएगा.

टैक्स सेविंग
अगर नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो किसी भी टैक्स छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल किया जाता है तो इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा भी उठाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ काम जरूर करने होंगे. अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का लाभ लेना है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत बताई गई कुछ इंवेस्टमेंट स्कीम में इंवेस्ट करना होगा.

ये भी पढ़ें– Fixed Deposit: इन सरकारी बैंकों की एफडी में लगाया पैसा तो हो जाएंगे मालामाल, इतना मिल रहा है ब्याज!

टैक्स सेविंग प्लान
इंवेस्टमेंट स्कीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त छूट हासिल की जा सकती है. केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें निवेश करके टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस-मेडिक्लेम और एनपीएस में इंवेस्ट किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें– 7th Pay Commission: अगले 10 दिनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का हो सकता है एलान | Exculsive

इनकम टैक्स स्लैब
बता दें कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति अगर पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करते हैं तो उन्हें सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. सालाना 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर उन्हें 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर उन्हें 20 फीसदी का टैक्स दाखिल करना होगा. वहीं अगर किसी की सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को 30 फीसदी का इनकम टैक्स दाखिल करना होगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top