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New Rules from 1st April, 2023: जेब पर बढ़ेगा बोझ, लागू होंगे ये 11 नियम, अपनी जेब से जुड़े इन बदलावों के लिए हो जाएं तैयार

New Rules from 1st April, 2023: शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, सहित आपके दूसरे खर्चों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. हम आपकी जानकारी के लिए यहां ऐसे कई बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं.

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New Rules from 1st April, 2023: अप्रैल का महीना कई नए बदलावों के साथ दस्तक देने वाला है. शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, सहित आपके दूसरे खर्चों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम में बदलाव हो रहा है. पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग की डेडलाइन 31 मार्च तक खत्म हो रही है. 1 अप्रैल के बाद बिना लिंक हुआ पैन इनएक्टिव होने वाला है. कई ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों को महंगा कर रही हैं. इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन और बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जैसे बदलाव हैं, जो हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज होते हैं. हम आपकी जानकारी के लिए यहां ऐसे कई बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं.

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1. PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपको 31 मार्च, 2023 से पहले ये लिंक करा लेना है, ताकि आपका पैन 1 अप्रैल से इनएक्टिव न हो जाए. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल के बाद आपको 10,000 रुपये देना होगा.

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2. 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी Honda, Tata, Maruti सहित कई कंपनियों की गाड़ियां

BS-6 के दूसरे फेज़ के ट्रांजिशन के साथ ऑटो कंपनियों का लागत बढ़ रहा है, इसके अलावा इंफ्लेशन को देखते हुए वो बढ़ा हुआ खर्च ग्राहकों की ओर बढ़ा रही हैं. ऐसे में अगर आप 1 अप्रैल के बाद गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. Honda, Maruti Suzuki, Tata Motors,  Hero Motocorp जैसी कंपनियों ने घोषणा की है कि वो 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के अलग-अलग वेरिएंट्स के दाम बढ़ाने वाली हैं.

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3. दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य होगा UDID

दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या बतानी होगी. सरकार ने कहा कि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी ​​पोर्टल से उत्पन्न) प्रदान करनी होगी. दिव्यांग मामलों के विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक यह ख्याल रखा जाए कि वैध यूडीआईडी ​​संख्या की उपलब्ध होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है.

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4. 6 डिजिट वाले HUID अंकित आभूषणों की ही बिक्री हो सकेगी

देश में एक अप्रैल से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन’ (एचयूआईडी) संख्या अंकित होगी. इसका मतलब है कि 31 मार्च के बाद बिना एचयूआईडी के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों के साथ सलाह-मशविरे के बाद इस संबंध में 18 जनवरी को फैसला किया गया था. गोल्ड हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है. यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक था. छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है.  मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे.

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