न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
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अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने ख़ुद को अलग कर लिया है. दोनों जज पहले उस संविधान पीठ के सदस्य रहे हैं जिन्होंने अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे. इसलिए बेंच ने याचिका किसी दूसरी बेंच के सामने लगाने को कहा है. स्वयं को सुनवाई से अलग करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन से पूछा कि इस नियुक्ति में किन नियमों का उल्लंघन किया गया है.