मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। याचिका में कहा गया कि मोदी सरनेम वाले व्यक्ति को चोर कहकर कांग्रेस नेता ने पूरे समुदाय का अपमान किया है। पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को उपस्थित होने का निर्देश दिया था जिसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। पटना हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मोदी सरनेम मामले में 15 मई को पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका की सुनवाई चार जुलाई तक के लिए टाल दी थी।
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बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। एमएलए-एमपी कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस नेता ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निचली आदालत के आदेश को रद्द करने की अपील की।
मोदी सरनेम के अपमान से जुड़ा है मामला
बता दें कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। याचिका में कहा गया कि मोदी सरनेम वाले व्यक्ति को चोर कहकर कांग्रेस नेता ने पूरे समुदाय का अपमान किया है।
सूरत कोर्ट से मिल चुकी है सजा
वहीं, राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि था कि कांग्रेस नेता को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी गई है। जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी छिन गई। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक ही गुनाह के लिए गुनहगार को दो बार सजा मिले।
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हालांकि, शिकायतकर्ता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की ओर से अधिवक्ता एसडी संजय ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि यह सारे मुद्दे ट्रायल में उठाये जा सकते हैं। इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट को फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।