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Post Office Superhit Scheme: हर महीने जमा करें 12,000 रुपये, मैच्योरिटी पर मिल सकते हैं 1 करोड़ रुपये; यहां पाएं पूरी जानकारी

EPF PPF

Post Office Superhit Scheme: पीपीएफ योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ प्रदान करती है.

Post Office Scheme: अगर आप सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कई ऐसी योजनाएं हैं, जो आपको अमीर बना सकती हैं. ऐसी ही एक पोस्ट ऑफिस की की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना. पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने में काफी मददगार है.

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सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट

इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है. इस पर मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता. ये ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं, जो तिमाही आधार पर रीव्यू की जाती है. पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम पर फिलहाल 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है.

बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं अकाउंट

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खोल सकते हैं. यह अकाउंट महज 500 रुपये से खोला जा सकता है. इसमें सालाना 1.50 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है. इस अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष है. लेकिन, मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के ब्रैकेट में आगे बढ़ाने की सुविधा है.

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12500 रुपये इन्वेस्टमेंट से बन सकते हैं करोड़पति!

अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हैं और इसे 15 साल तक बनाए रखते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर कुल 40.68 लाख रुपये मिलेंगे. इसमें आपका कुल इन्वेस्टमेंट 22.50 लाख रुपये होगा, जबकि 18.18 लाख रुपये ब्याज से आपकी इनकम होगी.

बता दें, यह कैलकुलेशन अगले 15 वर्षों के लिए 7.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर मानकर की गई है. ब्याज दर बदलने पर मैच्योरिटी राशि बदल सकती है. यहां जानें कि पीपीएफ में कंपाउंडिंग सालाना आधार पर होती है.

ऐसे होगा करोड़ों का मुनाफा

अगर आप इस योजना से करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको इसे 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए दोगुना बढ़ाना होगा. यानी अब आपकी इन्वेस्टमेंट अवधि 25 साल हो गई है. इस प्रकार, 25 वर्षों के बाद आपका कुल कोष 1.03 करोड़ रुपये होगा. इस अवधि में आपका कुल इन्वेस्टमेंट 37.50 लाख रुपये होगा, जबकि ब्याज आय के रूप में आपको 65.58 लाख रुपये मिलेंगे.

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ध्यान रखें कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैच्योरिटी से एक साल पहले आवेदन देना होगा. मैच्योरिटी के बाद अकाउंट का विस्तार नहीं किया जा सकता.

टैक्स पर बेनिफिट्स

पीपीएफ योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ प्रदान करती है. इसमें स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर छूट ली जा सकती है. पीपीएफ में अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी कर मुक्त है. इस तरह पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट ‘ईईई’ श्रेणी में आता है.

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गौरतलब है कि सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम को स्पांसर करती है. इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट पर सब्सक्राइबर्स को पूरी सेक्योरिटी मिलती है. इसमें अर्जित ब्याज पर सॉवरेन गारंटी मिलती है.

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