scrappage policy: दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विभाग को निर्देश दिया है कि पार्किंग में खड़े 10 साल पुराने डीजल वाहनों या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई को रोका जाए.
नई दिल्ली. दिल्ली एनसीआर में स्क्रैपीज पॉलिसी आने के बाद से ही हाहाकार मचा हुआ है. लोगों की खड़ी गाड़ियों को जब्त कर परिवहन विभाग लगातार स्क्रैप कर रहा था. जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. जिन लोगों के पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल हैं अब उनकी खड़ी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा. इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
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परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विभाग के सचिव सह आयुक्त को निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर नष्ट करना बंद किया जाए. जिसके बाद से अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.
क्या हैं नियम
नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन के 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों को अब सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है. यदि ऐसे वाहन सड़क पर चलते मिलते हैं तो उन्हें जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा साथ ही वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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क्या कहा मंत्री ने
कैलाश गहलोत ने इस संबंध में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवहन विभाग पुराने वाहनों को जब्त करने का अभियान जारी रखे हुए है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है. फिर वे वाहन सड़क पर ही क्यों न खड़ें हों. उन्होंने इस संबंध में विभाग को सख्त निर्देश देकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं. अब दिल्ली में हो रही इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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समझिए आदेश के मायने
- यदि आपकी पुरानी कार या कोई और गाड़ी पार्किंग में है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता है.
- जब तक ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाए तब तक परिवहन विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है.
- हालांकि वाहन का उपयोग करने पर उसे जब्त कर स्क्रैप किया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा.