नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मेंबर्स के अकाउंट में नाम, आधार सहित 11 जानकारी को अपडेट करने के लिए नई प्रक्रिया जारी की है। ऑर्गनाइजेशन की ओर से जारी नए सर्कुलर में नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, जॉइन करने की तारीख, छोड़ने का कारण, छोड़ने की तारीख, राष्ट्रीयता और आधार संख्या को अपडेट करने की मंजूरी दी गई है।
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नई प्रक्रिया से EPF मेंबर के लिए अपनी प्रोफाइल डिटेल को अपडेट करना आसान हो जाएगा और वे क्लैम प्रॉसेसिंग में इन वजहों से होने वाले रिजेक्शन जैसी स्थिति से भी बच सकेंगे। इसके साथ ही डेटा बेमेल के कारण धोखाधड़ी से भी बचा जा सकेगा।
पिछले दिनों आए इस सर्कुलर में कहा गया है, ‘देखा गया है कि प्रक्रियाओं के अनियमित और नॉन-स्टैंडर्डाइजेशन के कारण कुछ मामलों में सदस्य की पहचान के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिससे धोखाधड़ी हुई है।’ 11 में से पांच बदलावों तक को सामान्य माना गया है। इससे अधिक बदलाव पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जहां तक अपडेशन रिक्वेस्ट के प्रॉसेस की बात है तो छोटे-मोटे बदलाव की रिक्वेस्ट है तो प्रोफाइल का अपडेशन T+7 दिन के भीतर हो जाएगा, जबकि बड़े बदलाव का अपडेशन T+15 दिनों में होगा।
अटैच करने होंगे डॉक्युमेंट्स?
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हरेक बदलाव के लिए डॉक्यूमेंटरी प्रूफ की जरूरत होगी। चाहे वह अपडेट छोटा या बड़ा हो। छोटे-मोटे बदलाव के लिए निर्धारित सूची में से कम से कम दो डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। बड़े बदलावों की स्थिति में तीन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
ऐसे करें बदलाव
-अपने Universal Account Number (UAN) और पासवर्ड से मेंबर सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें।
-अब Joint Declaration (JD) टैब पर क्लिक करें।
-अब आधार से जुड़े नंबर पर OTP आएगा।
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-OTP डालते ही Joint Declaration का फॉर्म स्क्रीन पर खुल जाएगा।
-अब जरूरी बदलाव करने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट अटैच कर सबमिट करें।