All for Joomla All for Webmasters
समाचार

धड़ाधड़ आ रहे हैं इनकम टैक्स के फर्जी नोटिस, आपको मिला नोटिस असली है या नकली, ऐसे करें पता

income tax

Income Tax Notice Verification- इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन टूल्स की मदद से आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस, ऑर्डर और अन्‍य कम्‍यूनिकेशंस को वेरिफाई किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें– कर्ज न लेने पर भी IDFC बैंक ने ग्राहक से ली EMI, अब देना होगा एक लाख रुपये का मुआवजा

नई दिल्‍ली. इनकम टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) आते ही बड़े-बड़ों की हालत खराब हो जाती है. अचानक आयकर विभाग का नोटिस आ जाने से आम आदमी सदमे में आ जाता है. यह भी हो सकता है कि वह मांगी गई जानकारियां बिना सोचे-समझे सांझा कर दें. लेकिन, आप ये गलती न करें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि अब इनकम टैक्‍स विभाग के नाम पर जालसाज लोगों को फर्जी इनकम टैक्‍स नोटिस भेज रहे हैं. उनका मकसद इस के जरिए निजी जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी करना है. आयकर विभाग का आपको आया नोटिस असली है या नकली, यह पता करना मुश्किल काम नहीं है. आप घर बैठे तुरंत नोटिस की असलियत जान सकते हैं.

इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन टूल्स (Income Tax Notice Verification Tool) की मदद से आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस, ऑर्डर और अन्‍य कम्‍यूनिकेशंस को वेरिफाई किया जा सकता है. इस टूल की मदद से आप वेरिफाई कर सकते हैं कि आपको मिला टैक्स नोटिस या ऑर्डर इनकम टैक्स विभाग की ओर से ही जारी किया गया है या नहीं. खास बात है कि इस टूल के इस्तेमाल के लिए आपको टैक्स विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर होने की आवश्यकता भी नहीं है. ये एक प्री-लॉगिन सर्विस है, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है.

वेरिफाई करने के हैं दो तरीके
इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से आप दो तरीके से आयकर विभाग से मिले नोटिस की सत्‍यता जांच सकते हैं. आप अपने पैन की मदद से इसे वेरिफाई कर सकते हैं. या फिर दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) की सहायता से आप यह काम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें– Bank Holiday: देश के 49 शहरों में कल इस वजह से बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट में कहीं आपके शहर का नाम तो नहीं

ऐसे करें वेरिफाई

सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

यहां”Quick Links” पर क्लिक कर “Authenticate Notice/Order Issued by ITD” पर क्लिक करें.

PAN या DIN में से किसी एक तरीके से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को चुनें.

अगर आप PAN से जांच करना चाहते हैं तो आपको डॉक्युमेंट टाइप (नोटिस, ऑर्डर), असेसमेंट ईयर, इश्यू डेट और मोबाइल आदि भरना होगा.

DIN का विकल्प चुनने पर आपको नोटिस पर उपलब्ध DIN और OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर डालना होगा.

आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

ये भी पढ़ें– Weather Update: यह तो कुछ नहीं… दिल्ली, UP-बिहार में अभी और आग उगलेगा सूरज, चलेगी लू, यहां बारिश का अलर्ट, मौसम पर IMD का अपडेट

OTP को निर्धारित स्‍थान पर दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें.

इसके बाद टूल अपने आप कंफर्म कर देगा कि आपको मिला नोटिस असली या नकली है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top