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EPF New Rules: ईपीएफओ ने दी राहत, क्लेम के लिए चेक बुक-पासबुक की नहीं पड़ेगी जरूरत

EPF Rules: ईपीएफओ ने देशभर के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देते हुए अपने क्लेम के रूल्स में बदलाव किया है. अब ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.

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ईपीएफओ ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि अगर कोई सब्सक्राइबर अन्य सभी शर्तों को पूरा कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्लेम सेटलमेंट के लिए चेक बुक या बैंक पासबुक को अपलोड करने की छूट दी गई है. इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट के मामलों में तेजी आएगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि चेक लीफ या अटेस्टेड बैंक पासबुक की कॉपी की इमेज अपलोड न करने के कारण ईपीएफओ बहुत से क्लेम को खारिज कर देता था.

EPFO ने जारी किया सर्कुलर

28 मई को ईपीएफओ ने इस मामले में सर्कुलर जारी जानकारी दी है कि ऑनलाइन फाइल होने वाले क्लेम के सेटलमेंट के लिए ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव किया है. चेक लीफ या बैंक अकाउंट के डिटेल्स अपलोड न होने के कारण क्लेम रिजेक्शन की संख्या को कम करने के लिए रूल्स में थोड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह छूट वैलिडेशन के कुछ मामलों में ही दी गई है.

इन मामलों में मिलेगी छूट

ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में जानकारी दी है कि उन ईपीएफओ मेंबर्स को ही छूट मिलेगी जिनके दूसरे वैलिडेशन पूरे होंगे. इसमें बैंक का केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डीएससी (Digital Signature Certificate) के जरिए नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा होगा और UIDAI के जरिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन जैसे प्रोसेस शामिल हैं.

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ईपीएफ क्लेम के लिए बैंक डिटेल्स

पहले ईपीएफ क्लेम को पूरा करने के लिए आपके खाते का एक कैंसिल चेक जिसमें मेंबर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना आवश्यक था. इससे ईपीएफ को आपके बैंक खाते के डिटेल्स मिलते हैं. वहीं चेक न होने की स्थिति में ईपीएफ मेंबर बैंक पासबुक (जिसमें बैंक मैनेजर का साइन हो) उसे भी खाते के डिटेल्स के रूप में जमा करवा सकता है. इसके लिए ईपीएफ मेंबर के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना आवश्यक है. इसके साथ ही आपका आधार नंबर या बैंक अकाउंट का केवाईसी पूरा होने के साथ ही यूएएन नंबर से वैलिडेट होना आवश्यक है.

EPF मेंबर कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन क्लेम

1. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर आधिकारिक पोर्टल  https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर अपना UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

2. आगे यहां क्लेम सेक्शन पर क्लिक करें.

3. यहां क्लेम के प्रकार जैसे पेंशन या फुल सेटलमेंट जैसे किसी एक प्रकार को चुनें.

4. आगे आपको पहले से भरे हुए डिटेल्स दिखाई देंगे. इसे क्रॉस वेरीफाई करें.

5. आगे आप ईपीएफओ द्वारा दिए गए छूट का लाभ उठाकर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स या डाटा को अपलोड कर दें.

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6. इसके बाद आगे सभी जानकारी को वैलिडेट करें और क्लेम को सब्मिट कर दें.

7. इसके बाद पोर्टल के जरिए अपने क्लेम के प्रोसेस पर नजर रखें. 

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