टेलीकॉम ऑपरेटरों को ट्राई ने एक बड़ा बदलाव करने का आदेश दिया है. ट्राई ने कहा है कि अब वे ऐसे किसी भी मैसेज को रोक दें जिसमें कोई लिंक या ब्लैकलिस्टेड कॉल बैक नंबर दिया गया हो.
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नई दिल्ली. टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ने ऑफ इंडिया यानी TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अब ग्राहकों को विशेष प्रकार के मैसेज भेजने पर रोक लगा दी है. ट्राई ने कहा है कि कंपनियां अब ऐसे मैसेज नहीं भेजेंगी जिनमें कोई एपीके फाइल, यूआरएल, ओटीटी लिंक या ब्लैकलिस्टेड कॉल बैक नंबर दिया गया हो. ट्राई ने कहा है कि यह नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे.
ट्राई ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके अनुसार, यह कदम ट्राई द्वारा क्लीन मैसेजिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयारों का हिस्सा है. ट्राई ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और फर्जी गतिविधियों पर लगाम लगेगी. इसके अलावा ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कॉल को लेकर भी निर्देश जारी किए है. इन निर्देशों के तहत 30 सितंबर से ऐसी सारी कॉल्स उन नंबर्स से आएंगी जिनकी शुरुआत 30 140 से होगी. पिछले सप्ताह ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को स्पैम कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने और दो साल तक के लिए काली सूची में डालने का निर्देश दिया था.
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नंबर हो सकेगा ट्रेस
संदेश भेजने वाले की पहचान की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्राई ने अनिवार्य किया है कि एक नवंबर से सेंडर से लेकर रिसीवर तक सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाया जा सकेगा. इस क्रम में अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर शृंखला वाला कोई भी संदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा. ट्राई का यह कदम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि नियामक ने दूरसंचार ग्राहकों को प्रचार के लिए कॉल और संदेश भेजने वाले अनधिकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर नकेल कसने की दिशा में पहल की है.
नंबर होगा सस्पेंड
प्रचार सामग्री के लिए निर्धारित ढांचे के दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्राई ने दंडात्मक प्रावधान भी किए हैं. गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.