अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अब धीमी हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें वैध नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में शासन ने वैध और अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की है, जिससे आम जनता को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
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शासन के मुताबिक, पूरे प्रदेश में 8,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 600 पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इंदौर नगर निगम की बात करें तो बीते दो वर्षों में 135 कॉलोनियों को वैध किया गया है, जबकि 200 से अधिक एफआईआर कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। जिला प्रशासन ने भी अलग से कार्रवाई की है।
इसी के तहत कलेक्टर आशीष सिंह ने ग्रामीण इलाकों में बन रही अवैध कॉलोनियों की जांच शुरू करवाई है। अब तक लगभग 100 कॉलोनियों की सूची तैयार की जा चुकी है, जिन पर कार्रवाई के आदेश अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा जारी किए गए हैं। इनमें से 46 कॉलोनियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
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नगर निगम की रिपोर्ट
इंदौर नगर निगम के कॉलोनी सेल द्वारा शासन के निर्देश पर 636 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की गई। लेकिन इनमें से लगभग 350 कॉलोनियां ऐसी हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में वैध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे ग्रीन बेल्ट, नजूल, प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बसी हैं।
नगर निगम ने वैध होने योग्य कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की और अब तक 135 कॉलोनियों को वैध किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत नगर निगम ने लगभग 200 एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं, क्योंकि नियमानुसार जब किसी कॉलोनी को वैध किया जाता है, तो उसके कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है।
वैध-अवैध कॉलोनियों की संख्या लगभग समान
इंदौर नगर निगम ने अब तक 950 कॉलोनियों को वैध घोषित किया है। वहीं, अवैध कॉलोनियों की संख्या भी लगभग 335 बताई जा रही है। नगरीय प्रशासन और आवास मंत्रालय ने प्रदेशभर में 8,000 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनकी सूची ऑनलाइन जारी कर दी है।
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अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का सख्त रुख
हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने इंदौर समेत प्रदेश के अन्य निकायों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वहां सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिससे आम नागरिकों को पता चले कि कॉलोनी अवैध है और वे ठगी का शिकार होने से बच सकें।
