टीडीएस या टीसीएस यानि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर टैक्स कलेक्शन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2025 है जिसे भी टैक्स पेमेंट करना है वह अंतिम तिथि से पहले यह काम कर ले नहीं, तो उन्हें फिर जमाने का भुगतान करना होगा.
टीडीएस और टीसीएस के बीच अंतर –
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टीडीएस का भुगतान किसे करना होता है
सबसे पहले जान लेते हैं टीडीएस और टीसीएस के बीच में अंतर क्या होता है. टीडीएस सरकार के रेवेन्यू में वृद्धि करता है. यह तय दरों, तय पेमेंट पर टैक्स काट कर सरकार को दिया जाता है. जैसे सैलरी में से टीडीएस कट कर दिया जाता है. यह वेतन, ब्याज, कमीशन आदि पर लगता है.उदाहरण के लिए जब भी किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है तो वह टीडीएस काट कर दिया जाता है. टीडीएस काटने की जिम्मेदारी पेमेंट करने वाले की होती है. भुगतान करता की स्थिति और आई के प्रकार के अनुसार टीडीएस की दर तय होती है.
टीसीएस का भुगतान किसे करना होता है
टीसीएस वस्तु या सेवाओं की बिक्री पर विक्रेता द्वारा एकत्रित करके सरकार को दिया जाता है. टीसीएस शराब स्क्रैप फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन जैसे स्पेशल वस्तुओं की सेल पर लगता है. विक्रेता ऐसी वस्तुओं को बेचते समय खरीदार से टैक्स काटकर सरकार को जमा करते हैं. वस्तु या सेवाओं के आधार पर टीसीएस की दरें तय होती है.
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जमा करने की आखिरी तारीख
टीडीएस और टीसीएस का भुगतान अगले महीने के 7 तारीख तक किया जाता है. लेकिन मार्च महीने में काटे गए टीडीएस का भुगतान 30 अप्रैल तक करना पड़ता है.
टीडीएस और टीसीएस के भुगतान की प्रक्रिया
यह भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.आयकर अधिनियम के क्षेत्र 44ab के अंतर्गत कॉरपोरेट टैक्स पेयर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टीडीएस टीसीएस जमा कर सकते हैं.
- ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद ई पेमेंट के विकल्प का चुनाव करना होगा.
- अब चालान 281 पर क्लिक करें.
- सभी प्रकार की जरूरी जानकारियां जैसे मूल्यांकन वर्ष कर कटौती और संग्रहण खाता आदि विवरण भरने के बाद भुगतान के तरीकों का चुनाव करें.
- भुगतान करने के बाद आपको चालान प्राप्त होगा जिसे डाउनलोड करके रख लें.
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टीडीएस और टीसीएस के ऑफलाइन भुगतान की प्रक्रिया
- ऑफलाइन भुगतान के लिए भी आपको चालान 281 की आवश्यकता पड़ेगी जिसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
- अब इस चलन में अपना नाम टैन नंबर और पता जैसे जरूरी जानकारियां दर्ज करें.
- फॉर्म को लेकर बैंक जाकर पेमेंट करें.
- बैंक से भुगतान की रसीद या चालान प्राप्त करना ना भूले.
समय पर टीडीएस या टीसीएस भुगतान नहीं करने पर क्या होगा
यदि टैक्स काटने या कलेक्ट करने के बाद भी समय पर सरकार को जमा नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को असेसी डिफॉल्ट माना जाता है. समय पर पेमेंट नहीं करने से ब्याज के साथ जमाने का भी भुगतान करना पड़ सकता है.
