पोस्ट ऑफिस की सेविंंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए बहुत जरूरी खबर है. अब आप बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को कैश में नहीं ले सकेंगे. 1 अप्रैल 2022 से नया नियम लागू होने के बाद ब्याज की यह राशि आपके सेविंग अकाउंट में भेजी जाएगी.
नई दिल्ली : Post Office Linked Account : पीपीएफ (PPF) के नियमों में बदलाव के बाद अब पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स से जुड़े रूल भी बदल गए हैं. इंडिया पोस्ट (India Post) ने अब Post Office से सेविंग पर मिलने वाला ब्याज के नियम को बदल दिया है.
1 अप्रैल 2022 से लागू होगा नया नियम
अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनवेस्टमेंट स्कीम (MIS), SCSS और टाइम डिपोजिट अकाउंट (TD) से ब्याज का पैसा कैश में लेते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. 1 अप्रैल 2022 से अब यह पैसा आपको कैश में नहीं मिलेगा. सरकार की तरफ से एमआईएस, एससीएसएस या टीडी अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को 1 अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खातों में भेजा जाएगा.
यह भी पढ़ें : आज रेलवे ने रद्द की 216 ट्रेनें, घर से स्टेशन के लिए निकलने से पहले चेक कर लें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट
जरूर लिंक करा लें सेविंग अकाउंट
यह नियम सभी के लिए लागू होगा चाहे आप ब्याज का पैसा मासिक, तिमाही या वार्षिक रूप से लेते हो. यदि किसी निवेशक ने अपनी बचत योजना से बैंक या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लिंक नहीं कराया है तो आपको 1 अप्रैल से समस्या हो सकती है. किसी भी परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च 2022 से पहले पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक करा लें.
विविध खाते में चला जाएगा पैसा
31 मार्च तक आपने यदि दोनों अकाउंट को लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल के बाद मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस के विविध कार्यालय खाते में जमा कर दिया जाएगा. एक बार ब्याज की राशि विविध कार्यालय खाते में जमा होने पर यह केवल डाक घर के बचत खाते या चेक के द्वारा ही दी जाएगी.
यह भी पढ़ें : जल्द बनवाना है पासपोर्ट तो इस तरह ऑनलाइन करें अप्लाई, फॉलो करें यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
5 साल की मंथली इनकम स्कीम (MIS) में ब्याज के पैसे का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है. जबकि 5 साल वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) का ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है. वहीं टीडी अकाउंट का ब्याज सालाना आधार पर किया जाता है.