Viklang Pension Yojana: केंद्र सरकार की ओर से देश के जरूरतमंदों के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जाती हैं. हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए सरकार प्रति माह 500 रुपये का फायदा देती है.
Viklang Pension Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से देश के जरूरतमंदों के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए सरकार आपको प्रति माह 500 रुपये का फायदा देती है, लेकिन इस स्कीम का फायदा कुछ ही लोगों को मिल सकता है यानी सभी लोग इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं. आइए आपको इस सरकारी स्कीम के बारे में डिटेल में बताते हैं-
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जानें क्या है स्कीम?
आपको बता दें इस सरकारी स्कीम का नाम विकलांग पेंशन योजना है. इस पेंशन योजना में राज्य के हिसाब से अलग-अलग राशि जरूरतमंदों को ट्रांसफर की जाती है. इसकी न्यूनतम दर 400 रुपये और अधिकतम दर 500 रुपये है. पेंशन की राशि सीधे लाभर्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के जरिए देश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है.
क्या है स्कीम की खासियत-
- केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है.
- आवेदक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए जहां से उसने आवेदन किया है.
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए
- उम्मीदवार की अधिकतम आयु 59 साल होनी चाहिए
- आवेदक में न्यूनतम 40 फीसदी डिसेबिलिटी होनी चाहिए
- यदि आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए
किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत
इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो आईडेंटिफिकेशन प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी, बीपीएल कार्ड की फोटो कॉपी की जरूरत होगी.
ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं आवेदन
इसके अलावा अगर आप यूपी के निवासी हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx के जरिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें सभी राज्य की अलग-अलग वेबसाइट है, जिसके जरिए आप इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
- सबसे पहले अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
- होम पेज पर आपको विकलांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने अपने पेज खोलकर आ जाएगा.
- इस पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और सभी जानकारी फिल करनी होगी.
- अब आपको सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे.
- अब आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा.