TDS Return Filing: जब कोई व्यक्ति किसी को भुगतान करता है और उसका कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में काटता है, तो इसे टीडीएस यानि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है. यह टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति द्वारा सरकार के खाते में भेजा जाता है. टीडीएस वह टैक्स है जहां से आय उत्पन्न होती है. वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. बता दें, समीक्षाधीन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई है.
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जिनका टीडीएस उनके भुगतान से काटा गया है, उन्हें भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए फॉर्म 26AS या टीडीएस प्रमाण पत्र के आधार पर क्रेडिट मिलता है. करदाता 26AS के तहत TDS, TCS और एडवांस टैक्स की जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं. संपत्ति से संबंधित मामलों में टीडीएस को सत्यापित करने के लिए फॉर्म 26क्यूबी है.
कौन फाइल करता है टीडीएस रिटर्न?
अगर कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है तो वह विक्रेता को किए गए भुगतान पर टीडीएस काट लेता है. यह टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए जिसमें यह काटा गया है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करने से पहले टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए. टीडीएस से जुड़े हर दस्तावेज में इस नंबर का जिक्र होना चाहिए. इसके अलावा करदाता के पास ई-फाइलिंग के लिए पंजीकृत डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) भी होना चाहिए.
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आयकर पोर्टल पर टीडीएस विवरण कैसे अपलोड करें
- सबसे पहले http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं और लॉग इन पर क्लिक करें.
- इसके बाद लॉगइन संबंधी जानकारी भरें. यहां आपका टैन यूजर आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.
- इसके बाद अपलोड टीडीएस पर क्लिक करें.
- आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको सही जानकारी भरनी होगी. विवरण भरने के बाद, इसे सत्यापित करें.
- आप इसे डीएससी या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं.