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Indian Railways: रेलवे का नया नियम, या तो पूरे पैसे देने होंगे; या फिर एक भी नहीं… बीच का कोई रास्‍ता नहीं

पांच साल से कम उम्र के बच्‍चों को बर्थ आवंटन के लिए रेलवे ने अब नया नियम लागू किया है। ट्रेन में छोटे बच्‍चों के लिए अगर आप बर्थ लेते हैं पूरे पैसे देने होंगे, वरना दूसरा विकल्‍प बर्थ छोड़ने का होगा। यानी ट्रेनों की सभी श्रेणियों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के टिकट बुक कराए जा सकेंगे।

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पांच साल से कम उम्र के बच्‍चों के लिए टिकट बुकिंग अनिवार्य नहीं

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नए नियम के अनुसार, इस उम्र सीमा वाले बच्चों के लिए किराए में 50 फीसद की छूट लागू नहीं होगी। टिकट बुक कराने और सीट लेने पर व्यस्क यात्री के तर्ज पर पूरा किराया चुकाना होगा। अगर यात्री चाहें तो टिकट बुक नहीं भी करा सकते हैं। टिकट बुकिंग अनिवार्य नहीं होगा और न ही सफर के दौरान जुर्माना चुकाना होगा। पहले की तरह मुफ्त सफर की व्यवस्था मान्य होगी। पहले पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीट बुक नहीं होते थे। अब रेलवे ने इसकी अनुमति दे दी है।

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दरअसल, रेलवे पांच साल से लेकर 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को किराए में 50 फीसद छूट देती है। हालांकि छूट केवल मूल किराए में मान्य है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, वातानुकूलित श्रेणी में लगने वाले जीएसटी और खान पान शुल्क पर छूट लागू नहीं है। मूल किराए में भी छूट तभी मान्य है जब सीट नहीं लेंगे। सीट न लेने पर रेलवे एनओएसबी टिकट जारी करेगी।

यात्रियों की पसंद पर मिलेगी सीट

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बच्‍चों के लिए पूरी सीट बुक करने पर किराया भी पूरा चुकाना होगा। पर यही सुविधा जब पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। किराए में 50 फीसद छूट की सुविधा नहीं मिलेगी और न ही हाफ टिकट जारी होंगे। सीट लेने पर रेलवे पूरा किराया वसूलेगी और न लेने पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए टिकट और सीट की बुकिंग यात्रियों की पसंद आधारित होंगे। ऐसे बच्चों को पहले की तरह फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर अगर सीट लेना चाहेंगे तो पूरा किराया चुकाना होगा।

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