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RBI का बड़ा फैसला, अब खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ 5000 रुपये, जारी हुआ नोटिफिकेशन!

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RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI Update on Banks) की तरफ से बैंकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है तो अब आप 5000 रुपये से ज्यादा पैसा अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे.

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Reserve Bank Of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI Update on Banks) की तरफ से बैंकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है तो अब आप 5000 रुपये से ज्यादा पैसा अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे. इस बारे में रिजर्व बैंक की तरफ से सर्कुलर जारी कर बताया गया है. आरबीआई समय-समय पर बैंकों की स्थिति को देखते हुए कई बड़े फैसले लेता है. आइए आपको बताते हैं कि अब आरबीआई किन बैंकों पर और क्यों प्रतिबंध लगाया है. 

खाते से निकाल सकेंगे सिर्फ 5000 रुपये
रिजर्व बैंक ने कुछ खास सहकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन पर कई तरह की रोक लगाई है. यह एक्शन 5 बैंकों के खिलाफ लिया गया है, जिसमें से 2 बैंकों के ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 5000 रुपये तक का ही पैसा निकाल सकते हैं. बता दें यह प्रतिबंध आने वाले 6 महीनों तक लागू रहेंगे. 

किन बैंकों पर लगी है पाबंदी?
आरबीआई ने कमजोर लिक्विडिटी की पोजीशन को देखते हुए उर्वाकोंडा सहकारी नगर बैंक, उर्वाकोंडा (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जिसकी वजह से ग्राहक खाते से सिर्फ 5000 रुपये की निकासी कर सकेंगे. 

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लोन भी नहीं दे सकेगा बैंक
इसके अलावा ये बैंक किसी भी तरह की लोन या फिर एडवांसेज को भी रिन्यू नहीं कर सकेंगे. बैंक किसी भी तरह का निवेश भी नहीं कर सकेगा. साथ ही दोनों बैंक कोई भी एग्रीमेंट या फिर अपनी प्रापर्टी को सेल या ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे. 

आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर
आरबीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि बैंक अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस को जारी रखेंगे. वहीं, एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) की मौजूदा नकदी स्थिति के कारण इन बैंकों के ग्राहक अपने खातों से रुपये की निकासी नहीं कर सकेंगे.

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ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख
आरबीआई ने कहा कि पांचों सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे.

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