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ED ने BBC पर ठोका 3.44 करोड़ का जुर्माना, डायरेक्टर्स भी फंसे, जानिए क्या है FDI का चक्कर?

ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर विदेशी पैसे के नियमों को तोड़ने के लिए 3.44 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है. BBC के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर FDI नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 3.44 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. यह जानकारी एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को दी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी  ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर सर्विस (BBC) के तीन डायरेक्टर्स पर भी 1.14 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई है. 

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बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को जारी किया था कारण बताओ नोटिस

ईडी ने 4 अगस्त, 2023 को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, उसके तीन निदेशकों और फाइनेंस हेड को फेमा कानून के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. ईडी ने बीबीसी के खिलाफ फेमा जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फरवरी 2023 में न्यूज एजेंसी के ऑफिस में एक सर्वे अभियान चलाने के कुछ महीने बाद शुरू की थी. बीबीसी से जब इस मामले के बारे में पीटीआई ने पूछा तो कोई जवाब नहीं आया.

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100 फीसदी तक बनाया रखा FDI, 26% FDI कैप किया था निर्धारित

सूत्रों के मुताबिक, बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया, जो 100% एफडीआई वाली कंपनी है, डिजिटल मीडिया के जरिए न्यूज और करंट अफेयर्स अपलोड/स्ट्रीम करने का काम करती थी, लेकिन उसने अपने एफडीआई को 26% तक कम नहीं किया और इसे 100% पर बनाए रखा, जो भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन है. 18 सितंबर, 2019 को DPIIT द्वारा जारी प्रेस नोट 4 में डिजिटल मीडिया के लिए गर्वमेंट अप्रूवल रूट के तहत 26% एफडीआई कैप निर्धारित किया गया है.

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3,44,48,850 रुपए का लगाया जुर्माना

सूत्रों के मुताबिक बताया कि बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर कुल 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही 15 अक्टूबर, 2021 के बाद से फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तीन बीबीसी निदेशकों – जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स – पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की “देखरेख” में उनकी भूमिकाओं के लिए हर एक पर 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बीबीसी ने कहा था- ‘अधिकारियों के साथ कर रहे हैं सहयोग’ 

2023 के सर्वे के बाद, इनकम टैक्स के लिए प्रशासनिक निकाय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने एक बयान में कहा था कि अलग-अलग बीबीसी ग्रुप संस्थाओं द्वारा दिखाई गई इनकम और प्रॉफिट भारत में उनके संचालन के पैमाने के मुताबिक नहीं थे, और इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा किए गए कुछ रेमिंटेंस पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे “अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले जल्द से जल्द सुलझ जाएंगे.”

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