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Driving Licence हो गया है पुराना ? ऑनलाइन भरें फॉर्म, बिना टेस्ट दिए घर पहुंचेगा नया DL

दिल्ली हो या दुनिया का कोई भी देश… हर जगह आपको वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। हर जगह ड्राइविंग लाइसेंस की एक डेट भी दी जाती है। इस डेट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम आपको इसे रिन्यू करने के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने का तरीका काफी आसान है। क्योंकि यहां पर लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप घर बैठे इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिये पहले आपको इसकी ही जानकारी देते हैं-

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क्या है पूरा प्रोसेस

  • ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए सबसे पहले आफको ‘Parivahan’ वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां जाने के बाद आपको राज्य का चयन करना होगा, लेकिन अभी हम आपको दिल्ली के बारे में जानकारी देते हैं।
  • राज्य का चयन करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • यहीं पर आपको DL रिन्यू का ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नई विंडो ओपन होगी।
  • नई विंडो में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म होगा। आपको इस फॉर्म को भरते समय कई चीजों का ध्यन रखना होगा।
  • फॉर्म भरने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को भी एकत्रित करना होगा।
  • सभी चीजों को पूरा करने के बाद आपको फीस का भुगतान करना होगा।
  • फीस भरने के बाद आपके सामने Receipt डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • Scheduled डेट पर आपको नजदीकी RTO में जाना होगा।
  • यहीं पर आपको अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स और फी स्लिप जमा करवानी होगी।
  • RTO सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करेगा और सही पाए जाने पर नया DL आपके लिए Issue कर दिया जाएगा।

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कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए

  • एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 9
  • फॉर्म 1 भी भरना होगा।
  • आधार कार्ड/वोटर आइडी कार्ड या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स
  • पासपोर्ट साइज फोटो और ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड की मदद से आप E-Verification भी कर सकते हैं।

कितने समय के लिए रिन्यू होता है लाइसेंस ?

  • प्राइवेट मोटर व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को 5 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है।
  • जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है।

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य परिवहन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को परिवहन वेबसाइट (Parivahan Sewa Portal) पर ई-वेरिफाई (E-Verify) करना जरूरी हो सकता है। इससे आपकी पहचान सत्यापित होगी और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा।

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आधार ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

परिवहन वेबसाइट पर अपने आधार कार्ड को ई-वेरिफाई करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1:

परिवहन पोर्टल पर जाएंसबसे पहले परिवहन सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।यहां आपको विभिन्न सेवाओं से जुड़ा एक डैशबोर्ड दिखाई देगा।

स्टेप 2:

अपनी सेवा चुनेंजिस सेवा के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, उसे चुनें (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, परमिट आदि)।अब आधार वेरिफिकेशन का विकल्प चुनें।

स्टेप 3:

आधार नंबर दर्ज करेंअब अपना 12-अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।इसके बाद ‘Generate OTP’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4:

OTP दर्ज करेंआपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा।इस OTP को दर्ज करें और वेरिफाई बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5:

सफल वेरिफिकेशनअगर आपके आधार की जानकारी सही है, तो ई-वेरिफिकेशन सफल हो जाएगा।आपको स्क्रीन पर “Verification Successful” का मैसेज मिलेगा।

ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?

डिजिटल सेवाओं का आसान एक्सेस: बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

फ्रॉड से बचाव:

फर्जी दस्तावेजों से बचने के लिए यह एक सुरक्षित तरीका है।

तेजी से प्रोसेसिंग:

आधार ई-वेरिफिकेशन से आवेदन तेजी से आगे बढ़ता है।

क्या करें अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाए?

  • सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर सही है।
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए।
  • अगर OTP नहीं आ रहा है, तो आधार सेवा केंद्र पर संपर्क करें।

परिवहन पोर्टल पर आधार ई-वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। अगर आप ऑनलाइन वाहन सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को वेरिफाई कर लें।

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