बिहार

Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana: बिजनेस के लिए सरकार फ्री में दे रही 2 लाख रुपये, ये दस्तावेज जरूरी

जागरण संवाददाता, अरवल। Bihar News: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना संचालित है। योजना के तहत सरकार तीन किस्तों में दो लाख रुपए मुफ्त देगी। योजना राशि से लाभुक छोटे उद्योग और काम धंधे शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। योजना में 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं।

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आर्थिक रूप से कमजोर 18 वर्ष से 50 वर्ष के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे परिवार, जिनका प्रतिमाह आय छह हजार रुपए से कम है वे भी योजना का लाभ सकते हैं। वैसे लाभुक जो मुख्यमंत्री उद्यमी, अनुसूचित जाति, जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं वे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

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ये दस्तावेज जरूरी

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के महिला या पुरूष किसी एक सदस्य को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 फरवरी से शुरू है जो पांच मार्च तक चलेगा।ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक का आधार, निवास व आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

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पिछले वर्ष 291 लाभार्थी का हुआ था चयन

उद्योग महाप्रबंधक सहदेव दास के अनुसार पिछले वर्ष 291 लाभार्थियों का चयन हुआ था। पहली किस्त सरकार के द्वारा 50 हजार सभी लाभार्थियों को मिल गया था, जिसमें दो लाभार्थी ने पैसा लौटा दिया। 173 लाभार्थी अपने उद्योग के लिए मशीन खरीद ली और उसका वाउचर पोर्टल पर लोड कर दिया, इसके बाद उन्हें दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपया मिल चुका है।

शेष 116 लाभार्थी ने अभी अपना वाउचर पोर्टल पर लोड नहीं किया है। योजना का लाभ वैसे लाभार्थी ले सकते हैं जिनका सालाना आय 72 हजार से कम है। पैसा लेकर उद्योग नहीं लगाने वाले लाभार्थियों से पैसा रिकवरी करने का भी प्रविधान है।

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