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New India Co-Operative Bank के खाताधारकों को बड़ी राहत, RBI ने दी ₹25 हजार तक निकालने की इजाजत, जानिए डीटेल्स

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कुछ समय पहले ही New india co-operative bank पर आरबीआई की तरफ से कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अकाउंटहोल्डर्स को बड़ी राहत देते हुए 25 हजार रुपये तक निकालने की इजाजत दे दी है.

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कुछ समय पहले ही New india co-operative bank पर आरबीआई की तरफ से कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. इसके तहत बैंक ना ही कोई नए लोन दे पाएगा, ना ही कोई डिपॉजिट ले पाएगा. यहां तक कि लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे थे. इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अकाउंटहोल्डर्स को बड़ी राहत देते हुए 25 हजार रुपये तक निकालने की इजाजत दे दी है.

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बाद से बैंक के खाताधारक काफी परेशान थे. दरअसल, आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी थी, जिसे अब एक तय सीमा तक हटा दिया गया है. इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सूचना दी है.

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27 फरवरी से निकाल पाएंगे पैसे

कुछ समय पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और एक एडवाइजर्स की कमेटी की नियुक्ति की थी. उनके साथ बैंक की आर्थिक हालत को रिव्यू करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को राहत देने का फैसला किया है. इसके तहत 27 फरवरी 2025 से प्रति खाताधारक 25 हजार रुपये तक निकाले जा सकेंगे.

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आधे लोग निकाल सकेंगे अपना पूरा पैसा

रिजर्व बैंक के अनुसार इस राहत के बाद बैंक के कुल धाताधारकों में से करीब 50 फीसदी यानी आधे लोग अपना पूरा बैलेंस निकाल सकेंगे. वहीं बाकी के आधे अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से 25 हजार रुपये तक निकाल सकेंगे. यह पैसे निकालने के लिए खाताधारक बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं या फिर बैंक के एटीएम चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, कुल अमाउंट वह 25 हजार रुपये तक या उनके अकाउंट की कुल राशि में जो भी कम हो, उतना ही निकाला जा सकता है.

बैंक के 90 फीसदी से ज्यादा ग्राहकों का पैसा सुरक्षित

RBI ने कुछ समय पहले ही यह भी बताया था कि 5 लाख रुपए तक की रकम पूरी तरह सुरक्षित है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. बैंक के 90% से ज्यादा ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है. DICGC के नियम 18A के अनुसार, ग्राहकों को भुगतान किया जाएगा. खाताधारक 45 दिनों के अंदर (30 मार्च 2025 तक) अपने सभी क्लेम से जुड़े कागजात (डॉक्यूमेंट्स) जमा करें. बैंक खाते से जुड़े सभी प्रमाणपत्र, एक वैकल्पिक  बैंक खाते का नंबर और उसकी जानकारी दें. इससे पैसा सीधे आपके खाते में जमा हो जाएगा.

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