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न्‍यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाद दो और बैंकों पर चला RBI का डंडा, ठोका मोटा जुर्माना

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RBI Fines Banks- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर सख्‍ती बढा दी है. नियमों का उल्‍लंघन करने पर केंद्रीय बैंक जहां भारी जुर्माना लगा रहा है, वहीं न्‍यू इंडिया को-ऑपे‍रेटिव बैंक में जमा और निकासी पर रोक भी लगा चुका है.

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नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद शुक्रवार को भी दो बैंको पर बड़ी कार्रवाई की. नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते आरबीआई के रडार पर नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया. दोनों ही बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने मोटी पेनाल्टी लगाई. इसके अलावा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रीराम फाइनेंस पर भी केवाईसी समेत अन्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण दंड लगाया गया है.

आरबीआई के मुताबिक, नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह दंड बैंक द्वारा ‘ऋण पर ब्याज दर’ (Interest Rate on Advances) और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ (Customer Service in Banks) संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न करने के वजह से लगाया गया है. आरबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.70 लाख रुपये का दंड लगाया है. यह कार्रवाई ‘ऋण और अग्रिम—वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंध’ (Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions) संबंधी आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के कारण की गई है.

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NBFC पर भी लगा जुर्माना
श्रीराम फाइनेंस नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने 5.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी ने “क्रेडिट सूचना कंपनियों को डेटा रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रारूप” और “नो योर कस्टमर (KYC) नियमों” का उल्लंघन किया था.

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न्‍यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लग चुका है बैन
गुरुवार को आरबीआई ने गुरुवार को न्‍यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद बैंक अब कोई नया कर्ज नहीं दे सकेगा, न ही ग्राहक अपने जमा पैसे निकाल सकेंगे. यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति और सुपरवाइजरी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है.

रिजर्व बैंक के निर्देश छह महीने के लिए लागू रहेंगे. आरबीआई ने कहा, ”बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे.”

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