नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए स्थायी खाता संख्या (PAN) में एक यूनिक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। PAN का इस्तेमाल पहचान प्रमाण के एक वैध दस्तावेज के रूप के अलावा, इसे वित्तीय लेनदेन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। हालांकि, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) पैन कार्ड की चोरी या गुम होने की स्थिति में डुप्लिकेट कॉपी लेने का विकल्प देता है। पैन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NSDL e-Gov को पैन आवेदनों की स्वीकृति और प्रोसेसिंग के लिए आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा सौंपा गया है।
PAN कार्ड खो जाए तो कैसे मिलेगा वापस, जानिए
- incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
- ‘अपने पैन को जानें’ पर क्लिक करें
- मांगे गए डिटेल भरें और ‘सबमिट’ करें
- मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें
- ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर पैन, नाम, क्षेत्राधिकार आदि दिखाई देंगे
इसके बाद निम्न स्टेप को फॉलो करके डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन किया जा सकता है
- वेबसाइट onlineservices.nsdl.com पर लॉग ऑन करें
- अब सेवाओं पर क्लिक करें और पैन विकल्प चुनें
- पैन कार्ड के रीप्रिंट के तहत आवेदन पर क्लिक करें
- फॉर्म भरें और स्थायी खाता संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सहित जानकारी का उल्लेख करें
- आधार नंबर का उपयोग पते के ऑटो-अपडेट के लिए किया जा सकता है
- अब जमा करने का तरीका चुने
- कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी और ई-साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा कर सकता
- नेट बैंकिंग के माध्यम से आवश्यक भुगतान करें। डेबिट/क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट का विकल्प है
- जमा करने पर 15 अंकों की एक रीसिप्ट संख्या उत्पन्न होगी
- इसका उपयोग पैन आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है
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