PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका नागरिकों को एक्सीडेंट, बीमारी, या अन्य आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाले वित्तीय संकट से बचाना है. इस योजना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है. यूपी के संभल में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो पीएम जीवन ज्योति योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था. ये गिरोह क्लेम के लिए मृत व्यक्तियों को जिंदा दर्शाकर, फिर से मृत घोषित कर देते थे. इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे सील व बैंक खाते समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, सरकार की एक कल्याणकारी सामाजिक स्कीम है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस योजना में स्वयं का पंजीकरण कैसे कराएं और फर्जीवाड़े से कैसे बचें?
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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं
-सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को किफायती जीवन बीमा सुविधा प्रदान करना है.
-इस स्कीम के तहत, किसी व्यक्ति की मृत्यु (सामान्य) होने पर 1 लाख रुपये तो एक्सीडेंटल डेथ होने पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है.
-इस योजना में प्रीमियम ₹330 प्रति वर्ष होता है.
-यह योजना हर साल रेन्यू होती है. नवीनीकरण के लिए बैंक द्वारा स्वत: ही व्यक्ति के खाते से राशि काट ली जाती है.
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कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
-पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में भाग लेने के लिए आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
-जीवन बीमा कवर के लिए पंजीकरण भारतीय बैंकों के माध्यम से करना होता है.
-आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर PMJJBY योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.
-पंजीकरण के लिए आपको अपने बैंक खाता विवरण और पहचान प्रमाण की जरूरत होगी.
याद रखें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन सीधे बैंकों में ही होता है. किसी एजेंट या अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है. ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने अहम दस्तावेज और प्रीमियम चार्ज ना दें.
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कैसे पाएं डेथ क्लेम
-पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित परिवार को बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाता है.
-डेथ क्लेम के लिए आपको संबंधित बैंक को मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे.
यहां भी याद रखें कि यह दस्तावेज सीधे बैंक में जाकर जमा कराएं. किसी अन्य व्यक्ति या एजेंट को नहीं सौंपे.
