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RBI New Rule: पैसा गलत खातें में नहीं होगा ट्रांसफर! मिलने जा रही बड़ी सुविधा

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RBI New Rule: RTGS और NEFT के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना अब आसान होने वाला है। आरबीआई एक नई सुविधा देने जा रहा है, जिसके चलते पैसा गलत अकाउंट अब ट्रांसफर नहीं होगा। दरअसल रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 से पहले RTGS और NEFT ट्रांसफर की सुविधा देने बैंकों को बेनिफिशियरी अकाउंट लुक-अप फैसिलिटी की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है।

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जानें क्या होगा फायदा

इस सुविधा के शुरू होने के बाद ग्राहक बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से बेनिफिशियरी के नाम को वेरीफाई कर सकेंगे। इसके चलते अब अनदेखी या जल्दबाजी में गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने जैसी गलतियों से बचा जा सकेगा।

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RTGS और NEFT सिस्टम पर मिलेगी यह सुविधा

रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि RTGS और NEFT सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक पैसा ट्रांसफर करने के पहले उस बैंक अकाउंट का नाम वेरीफाई कर सकें, जिसमें पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। इस तरह वो गलतियां करने से बचें और धोखाधड़ी को रोका जा सके।

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UPI जैसी होगी यह सुविधा

अकाउंट नंबर और IFSC कोड की मदद से कस्टमर बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) से बेनिफिशियरी के अकाउंट का नाम प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा बैंक की ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल, UPI और IMPS (Immediate Payments Service) सिस्टम कस्टमर को पैसा ट्रांसफर करने के पहले बेनिफिशियरी के नाम को वेरीफाई करने की इजाजत देता है।

मॉनेटरी पॉलिसी में की गई थी यह सुविधा

इस सुविधा की घोषणा पहली बार अक्टूबर 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी में की गई थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को यह फैसिलिटी डेवलप करने और सभी बैंकों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

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जानें नई सुविधा में क्या होंगे फायदे

  • यह ट्रांजैक्शन की सक्षमता को बढ़ाएगा। इस सुविधा की मदद से जल्दबाजी में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने जैसी गलती से बचा जा सकेगा।
  • ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम में अकाउंट की सूचना को वेरीफाई करने से, धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन या गलत ट्रांसफर का रिस्क कम हो जाएगा।
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