उत्तर प्रदेश

यूपी: 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च में वेतन, दिया गया आदेश

UP Government Employees: यूपी के उन सरकारी कर्मचारियों को मार्च के महीने में वेतन नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा अब तक नहीं की है। 

ये भी पढ़ें:-  उंगलियों पर होगा देश की इकोनॉमिक हेल्थ से जुड़ा हर एक डेटा, आरबीआई ने लॉन्च किया RBIDATA ऐप

यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पार्टल में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दे देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्योरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। 

मालूम हो कि सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था। इसके बाद संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही है। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में यह तिथि दो बार बढ़ाई गई है। 

ये भी पढ़ें:-  IRDAI ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट को सरल बनाने के लिए बनाया नया सिस्टम, 1 मार्च से होगा लागू

सीएम ने दिए थे ये निर्देश
 सीएम ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर)मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए। इस डेट को दो बार बढ़ाया जा चुका है। 

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top