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जरूरी खबर

पैन को इनवैलिड होने से बचाने के लिए तुरंत कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

pan-aadhaar

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपका अकाउंट भी State bank of India(SBI) में है और अभी तक आपने आपना PAN-AADHAAR लिंक नहीं काराया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। SBI ने PAN-AADHAAR को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, और यदि आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगें। पैन से आधार को लिंक करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, पहले यह तारीख 30 जून थी।

SBI ने अपने ट्वीट के जरिए ग्राहकों को यह सूचना दी है कि, “आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा “।

इस आसान तरीके से करें लिंक

आप ऑनलाइन तरीके से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा और वहां पर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जहां पर आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर, नाम(आधार कार्ड पर जो लिखा हो) और मोबाइल नंबर फिल करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट के जरिए अपका पैन आधार से लिंक है या नहीं इस स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।

लिंक ना करने पर हो सकती है परेशानी

यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको बैंक में 50,000 से अधिक अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए पैन अनिवार्य है। ऐसे निष्क्रिय पैन कार्ड उपलब्ध कराने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आयकर विभाग के अनुसार पैन-आधार लिंक ना होने पर इनकम टैक्स पैन कार्ड धारकों पर आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे पैन कार्ड धारकों ना सिर्फ गैर-पैन कार्ड-धारक माना जाएगा बल्कि उनपर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 1000 का जुर्माना भी लगया जाएगा।

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