नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. दरअसल आरबीआई ने महाराष्ट्र में करनाला नागरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank), पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं होने के चलते ये सख्ती दिखाई है. RBI का कहना है कि कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा.
जानिए क्या कहा बैंक ने?
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 फीसदी जमाकर्ताओं को जमा DICGC के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी. प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावे का अधिकार होता है. इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है. करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है.
इसलिए हुआ बैंक का लाइसेंस रद्द
बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई के अनुसार, लेंडर बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के विभिन्न सेक्शंस की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. साथ ही यह भी कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा. लाइसेंस रद्द होने के साथ ही आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
बैंक नहीं कर सकता है बिजनेस
इस घोषणा के बाद अब करनाला नगरी सहकारी बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank) बैंकिंग का बिजनेस नहीं कर सकता है, जिसमें कैश डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स शामिल है. कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.