नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार और पैन नंबर दोनों आज के समय में अहम दस्तावेज बन गए हैं। कुछ सेवाओं के लिए आधार का पैन से जुड़ा होना अनिवार्य है। मालूम हो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले दिनों पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तय की थी। लेकिन इसे एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। बाद में फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। पैन और आधार के लिंक की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। अगर आपको भी अपने पैन से आधार की लिंकिंग की जानकारी चाहिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जान सकते हैं।
कैसे चेक करें लिंक है या नहीं
स्टेप 1: आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें – incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus
स्टेप 2: पैन और आधार संख्या डालें
स्टेप 3: ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर क्लिक करना होगा
स्टेप 4: लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा
SMS के जरिये भी कर सकते हैं चेक
यूजर्स इसके लिए UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permament Account Number> लिखकर 567678 या 56161 पर एक SMS भेज सकते हैं।
यदि लिंकिंग हो चुका है तो दिखेगा “Aadhaar…is already associated with PAN.
गौरतलब है कि पिछले दिनों SBI ने PAN-AADHAAR को लिंक करना अनिवार्य कर दिया। SBI ने बताया कि अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगें। आप ऑनलाइन तरीके से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा और वहां पर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
SBI में 50,000 से अधिक अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए पैन अनिवार्य है। ऐसे निष्क्रिय पैन कार्ड उपलब्ध कराने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।