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हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में एंट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य, जानें किन लोगों को रहेगी छूट

हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के मद्देनजर बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में एंट्री को लेकर कई तरह के नियम लागू कर दिए गए थे. राज्य में अब एंट्री लेकने वालों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोरोना निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा या फिर ईपास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है. बुधवार के दिन जारी एक आदेश में कहा गया है कि अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन के जरिए की जाएगी.

मालवाहनों जैसे कुछ सेवाओं पर इन शर्तों को लागू नहीं किया जाएगा. आदेश के मुताबिक कारखाने के श्रमिकों, परियोजना समर्थकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, सरकारी अधिकारियों और मेडिकल बेस पर राज्य का दौरा करने वाले लोगों को इस आदेश से छूट दी जाएगी. साथ ही अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें कोई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी.

सरकार हुई सख्त

गौरतलब है कि जून-जुलाई के महीने में लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे. वहीं पर्यटन स्थलों से कुछ ऐसी तस्वीरें व वीडियो सामने आईं जो बेहद भयावह थी. कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनजर इस मुद्दे को गंभीरत से लेते हुए राज्य सरकार द्वारा सख्ती व नए नियम लागू कर दिए गए थे. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत चिंता व्यक्त की थी और लोगों से घर से बाहर न निकलने तथा कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की थी.

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