नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (CCI) ने मारुति सुजुकी इंडिया पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि सीसीआई सभी क्षेत्रों में अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों पर रोक लगाता है. इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को इस तरह के किसी भी एंटी-कंपेटिटिव प्रैक्टिस से बचने का निर्देश दिया है.
60 दिनों में करना होगा भुगतान
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने Maruti Suzuki को 60 दिन में जुर्माने की रकम का भुगतान करने को कहा है. वर्ष 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इन आरोपों की जांच शुरू की थी कि Maruti Suzuki अपने डीलर्स को सीमित डिस्काउंट देने के लिए बाध्य करता है. इससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और इसका नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता है, जिन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कम कीमतों पर कार मिल सकती थी.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अन्य शब्दों में कहा जाए तो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी कंपनी के डीलर्स के लिए है. इसके जरिए डीलर्स को MSIL द्वारा तय सीमा से ज्यादा डिस्काउंट या निशुल्क सुविधाएं देने को लेकर हतोत्साहित किया जाता है. अगर कोई डीलर अतिरिक्त डिस्काउंट देना चाहता है तो उसे MSIL से इस बात की छूट लेनी पड़ती है.
Maruti Suzuki India की सफाई
Maruti Suzuki India ने अपने जवाब में कहा था कि कंज्यूमर्स की संतुष्टि और पॉलिसी में एकरूपता के बीच संतुलन बनाए रखने के अलावा, वो डीलरों पर कंट्रोल या सुपरविजन नहीं करता है. कंपनी ने कहा कि इसके अलावा डीलरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, जिसके तहत तय सीमा से ज्यादा डिस्काउंट देने पर डीलरों पर जुर्माना लगाया जाता हो.