भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय नियमों के उल्लघंन को लेकर दो सहकारी बैंकों समेत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) पर जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय नियमों के उल्लघंन को लेकर दो सहकारी बैंकों समेत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के जीजामाता महिला सहकारी बैंक (Jijamata Mahila Sahakari Bank) पर सांविधिक नियमों का उल्लघंन करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
KYC निर्देशों का उल्लंघन
आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि पुणे के मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को लेकर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो लाख का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने यह भी कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक एनबीएफसी, शेयद शरीयत फाइनेंस लि. पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
धनलक्ष्मी बैंक पर भी लगाई पेनल्टी
इससे पहले RBI ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने ‘जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना’ से संबधित नियमों का पालन न करने की वजह से धनलक्ष्मी बैंक पर जुर्माना लगाया है. RBI ने 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस केंद्रीय बैंक के अलावा गोरखपुर स्थित NE और EC रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर भी कुछ नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है. बैंक ने इन दोनों बैंकों पर कुल 47.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
क्या ग्राहकों पर होगा इसका असर?
आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका इरादा किसी भी लेन-देन या अपने ग्राहक के साथ दो ऋणदाताओं द्वारा किए गए समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का नहीं है.
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