EPFO New Rule- नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद काम की खबर है. अगले महीने से पीएफ खाते को लेकर बड़ा बदलाव हो रहा है.
नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद काम की खबर है. अगले महीने 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों (EPF Account Holders) को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएएन नंबर से लिंक करना होगा.
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपका आधार आपके यूएएन से लिंक नहीं होगा तो आपका नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती, आप अपने ईपीएफ कोष से ऋण लेने या निकासी करने में सक्षम नहीं होंगे.
EPFO की सर्विसेज का लाभ नहीं मिल सकेगा
इस नियम का पालन नहीं करने पर एंप्लॉयर की ओर से मासिक EPF योगदान नहीं मिलने के अलावा EPFO की कुछ अन्य सर्विसेज का लाभ भी नहीं लिया जा सकेगा. इससे पेंशन फंड में आपके योगदान पर भी असर पड़ेगा. रिटायरमेंट फंड के बेनेफिट्स लेने के लिए आपके आधार कार्ड का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है. EPFO ने जून में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) को भरने के नियमों में भी बदलाव किया है. इसने एंप्लॉयर्स को केवल उन एंप्लॉयीज के लिए ECR भरने की अनुमति दी है जिनका आधार UAN के साथ लिंक्ड है.
जानें EPFO ने क्या कहा?
EPFO ने एंप्लॉयर्स से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिना रुकावट के सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए आधार को UAN के साथ लिंक्ड कराया जाए. अगर एंप्लॉयीज के PF एकाउंट में आधार के UAN से लिंक्ड नहीं होने के कारण राशि जमा नहीं होती तो उन्हें उस राशि पर इंटरेस्ट का भी नुकसान होगा.
जानें कैसे करें लिंक?
>> सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
>> इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें, https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
>> इसके बाद अब अपने UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें.
>> फिर अब Manage सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करना होगा.
>> अब आपके सामने EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे.
>> आप Aadhaar विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें.
>> इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा.
>> आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा. और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा.