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दिल्ली/एनसीआर

सुपरटेक ट्विन टॉवर मामला: सरकार की ‘सख्त कार्रवाई’ शुरू, तत्कालीन प्रबंधक मुकेश गोयल निलंबित

Supertech Twin Tower case: सुप्रीम कोर्ट ने नोए़डा में सुपरटेक लिमिटेड ग्रुप के ट्विन टॉवर्स को गिराने के निर्देश दिए थे. इसमें करीब 850 फ्लैट्स है. जांच में पता चला था कि निर्माण में भवनों के बीच की दूरी और अग्नि संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया था.

नोएडा. सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है. अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग में तत्कालीन प्रबंधक मुकेश गोयल (Mukesh Goyal) को निलंबित किया गया है. इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई थी. सुप्रीम कोर्ट से मिले 40 मंजिला ट्विन टॉवर्स गिराए जाने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) भी मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. सीएम ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे.

बुधवार को सीएम आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी. उन्होंने कहा था कि भवनों के निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, सीएम ने कहा था, ‘नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इस मामले में अनियमितताएं 2004 से चली आ रही हैं. मामले में दोषी एक-एक अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अगर जरूरी हुआ, तो आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाने चाहिए. इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए.’

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा कि NOIDA के अधिकारियों से जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा था, ‘शामिल अधिकारियों की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी और इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है.’

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोए़डा में सुपरटेक लिमिटेड ग्रुप के ट्विन टॉवर्स को गिराने के निर्देश दिए थे. इसमें करीब 850 फ्लैट्स है. जांच में पता चला था कि निर्माण में भवनों के बीच की दूरी और अग्नि संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया था. कोर्ट ने यह भी काह कि टॉवर का निर्माण NOIDA के अधिकारियों और समूह के बीच ‘मिलिभगत’ के जरिए हुआ था. साथ ही अदालत ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति दी है

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