ग्रीन कार्ड (Green Card) को परमानेंट रेसीडेंट कार्ड भी कहा जाता है. यह इमीग्रेंट्स यानी अप्रवासियों के लिए जारी किया जाता है. ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बहुत लंबा होता है. लाखों लोग खासकर आईटी प्रोफेशनल्स इसका शिकार बनते हैं. उन्हें बार-बार अपना वर्क वीजा रिन्यू (Work Visa) कराना होता है.
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कई साल से अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए कुछ राहत भरी खबर है. अमेरिकी संसद (Congress) एक ऐसे बिल पर विचार कर रही है कि जिसमें ग्रीन कार्ड (Green Card) का इंतजार कर रहे लोगों को तय फीस और कुछ शर्तें पूरी करने के बाद नागरिकता मिल सकेगी.
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हालांकि, बिल अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है. इसकी प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है. यह बिल उस रीकन्सीलिएशन पैकेज का हिस्सा है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है.
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बिल पर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज्यूडिशियरी कमेटी विचार कर रही है. कमेटी द्वारा जारी लिखित बयान के मुताबिक, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदनकर्ता को 5 हजार डॉलर की सप्लीमेंटल फी यानी पूरक राशि देनी होगी.
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अगर कोई अमेरिकी नागरिक किसी इमीग्रेंट को स्पॉन्सर करता है तो इन हालात में फीस आधी यानी ढाई हजार डॉलर हो जाएगी. अगर एप्लीकेंट की प्रॉयोरिटी डेट दो साल से ज्यादा है तो यह फीस 1500 डॉलर होगी.
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रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीस बाकी प्रोसेसिंग फीस से अलग होगी. दूसरे शब्दों में कहें तो यह फीस अलग से देनी होगी और प्रोसेसिंग में लगने वाला खर्च अलग होगा.
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अगर यह बिल पास हो जाता है तो उन लोगों को भी फायदा होगा जो बहुत कम उम्र में अमेरिका आए थे और जिनके पास इमीग्रेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. खेती या कोविड के दौरान अति आवश्यक सेवाओं मे काम करने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे.
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अभी तो ज्यूडिशियरी कमेटी ही इस पर विचार कर रही है. फिर इस पर दोनों सदनों में लंबी बहस चलेगी. कई प्रस्ताव आएंगे और फिर इन पर बहस होगी. अगर ये सब निपट जाता है तो फिर आखिरी फैसला राष्ट्रपति करेंगे. उनके दस्तखत के बाद ही बिल कानून बन पाएगा
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