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बड़ी खबर! अब Driving License और RC रखना जरूरी नहीं, जानिए सरकार का नया प्रावधान

नई दिल्ली: वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है. अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में अब वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी-लॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन (mParivahan) मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं सरकार के नए प्रावधान के बारे में. 

डिजी-लॉकर होगा मान्य

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं. विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी.

क्या है DigiLocker

DigiLocker एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सुरक्षित रख सकते हैं. इसे Ministry of Electronics and Information Technology ने लॉन्च किया है. दरअसल यह (DigiLocker  Benefits) आपके आधार कार्ड और फोन नंबर से लिंक होता है. इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी PDF, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर के सेव रख सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप ई-साइन भी कर सकते हैं. ये बिल्कुल सेल्फ-अटैच्ड फिजिटल डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है.

सेव रहेंगे सॉफ्ट कॉपी

इसमें डॉक्यूमेंट सेव रखने का सबसे बड़ा फायदा (DigiLocker Uses) यह है कि आपको अपने साथ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है. और जाहिर है इससे उनके खोने का डर भी नहीं रहेगा. तो आइये जानते हैं DigiLocker के इस्तेमाल (DigiLocker App) की प्रक्रिया.

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