नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने यह बताया है कि Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 1 अप्रैल से 4 अक्टूबर के बीच 53.54 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 82,229 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 51,88,762 मामलों में 20,510 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,65,397 मामलों में 61,719 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई थी।
हालांकि, कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जब करदाताओं को अपने टैक्स रिफंड के स्टेटस को चेक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन करदाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट माध्यम से बेहद ही आसान तरीके से, ऑनलाइन ही अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि क्या है रिफंड स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया?
क्या है रिफंड चेक करने का पूरा प्रॉसेस
अपने रिफंड स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। इसके बाद, आपके सामने जो पेज खुल कर आएगा, उस पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है उस साल को भरना होगा। इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।