नई दिल्ली, पीटीआइ। अब लोग अपने आधार का Verification ऑफलाइन करा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इसकी इजाजत दे दी है। UIDAI द्वारा जनरेट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को शेयर करके हो सकेगा। इस दस्तावेज में धारक को सौंपी गई आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक होंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों में इस बात की जानकारी है।
आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम-2021 को 8 नवंबर को अधिसूचित किया गया और मंगलवार को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। इसमें E-KYC (अपने ग्राहक को जानो) प्रक्रिया के लिए आधार के ऑफलाइन सत्यापन को सक्षम करने को लेकर एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्माण किया गया है।
UIDAI ने आधार के ऑनलाइन सत्यापन पर मौजूदा तंत्र के अलावा, क्यूआर कोड सत्यापन, आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन, ई-आधार सत्यापन, ऑफलाइन कागज आधारित सत्यापन और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए किसी भी अन्य प्रकार के ऑफलाइन सत्यापन को जोड़ा है।