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NPS अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे खुलवाएं? जानें स्टेप बाय स्टेप गाइड

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आप भी पेंशन योजना में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपकी चिंता को खत्म कर सकती है. ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती. आइए जानते हैं कैसे एनपीएस ऑनलाइन खोल सकते हैं.

नई दिल्ली. क्या आप भी बुढ़ापे के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, ताकि आप गुजारे को लेकर परेशान न हो और दूसरों पर निर्भर न बने? आप भी पेंशन योजना में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपकी चिंता को खत्म कर सकती है. ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती. आइए जानते हैं कैसे एनपीएस ऑनलाइन खोल सकते हैं.

कैसे खोलें ऑनलाइन अकाउंट
>> सबसे पहले आप NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएं. https://www.npstrust.org.in/content/open your nps account online
>> इसके बाद आप इंडीविज्युअल कैटेगरी पर क्लिक करें.
>> फिर आधार या पैन नंबर दर्ज करें. आपको मोबाइल पर इससे संबंधित वन टाइम पासवर्ड आएगा. इसे वेरीफाई कर दें.
>> इसके बाद आप एकनॉलेजमेंट नंबर लेने के लिए जानकारी को सबमिट करें.
>> पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करें, फिर निवेश का माध्यम चुनें.
>> उसके बाद नॉमिनी का चुनाव करना होगा.
>> फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
>> इसके बाद टियर I अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और टियर II अकाउंट में कम से कम 1000 रुपये का शुरुआती निवेश जरूरी है.

कैसे खोलें आफलाइन अकाउंट
आफलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको PFRDA द्वारा अप्वॉइंट किए गए पास के प्वॉइंट्स आफ प्रेजेंस (POPs) पर जाना होगा. अमूमन ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मसलन बैंक, बीमा कंपनियां और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां प्वॉइंट्स आफ प्रेजेंस के रूप में काम कर रही है. आपको एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर सभी पीओपी की जानकारी मिल जाएगी. यहां आपको एनपीउस में खाता खुलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा. इसके साथ आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस, पासपोर्ट साइज के फोटो ग्राफ ले जाना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के बाद शुरूआती 500 रुपये निवेश कैश या चेक में कर सकते हैं.

NPS पर मिलती है टैक्स छूट
अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) और 80 CCD (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं. यानी NPS में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं.

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