All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद मिला इनकम टैक्स का नोटिस, तो घबराएं नहीं; जानें- कैसे करें जांच?

income tax

ITR Filing: ITR फाइल करने के बाद अगर किसी को 143 (1) के तहत इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है. बल्कि इसमें प्रासेस पूरी होने की जानकारी होती है.

ITR Filing: करदाताओं (Income Tax Payers) द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की पूरी तरह से जांच करने के बाद, आयकर विभाग उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत एक सूचना नोटिस भेजता है. कर विभाग इस सूचना नोटिस को करदाता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजता है. करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी भेजा जाता है जिसमें उसे पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए सूचना नोटिस के बारे में सूचित किया जाता है

आयकर सूचना नोटिस करदाता को सूचित करता है कि क्या उसके द्वारा आईटीआर में दी गई आयकर गणना कर विभाग के साथ मेल खाती है, जो उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर है. आईटीआर को संसाधित करते समय, कर विभाग अंकगणितीय त्रुटियों, विसंगतियों, कर और ब्याज गणना की जांच करता है. विभाग किए गए कर भुगतान का भी सत्यापन करता है और एक बार करदाता द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाओं की प्रोसेसिंग पूरी हो जाने के बाद, कर विभाग धारा 143(1) के तहत एक सूचना नोटिस भेजता है. 

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको इनकम टैक्स इंटिमेशन नोटिस को ध्यान से पढ़ना चाहिए. ऐसे में जब भी आयकर विभाग से कोई आयकर नोटिस प्राप्त होता है, तो हमें कुछ चीजों की जांच करने की आवश्यकता होती है.

जानकारों की राय है कि सूचना मिलने के बाद, सबसे पहले सूचना नोटिस में जांच करनी चाहिए कि नाम, पता, पैन आदि जैसे व्यक्तिगत विवरण सही हैं या नहीं.”

यह बात की जांच की जानी चाहिए कि कौन सा नोटिस प्राप्त हुआ है अर्थात क्या यह आईटीआर के प्रसंस्करण के लिए धारा 143(1) के तहत सूचना है, क्या यह धारा 139(9) के तहत एक दोषपूर्ण नोटिस है, क्या यह धारा 143(2) आदि के तहत जांच मूल्यांकन की सूचना है.

दाखिल किए गए आईटीआर को पढ़ना और मिलान करना है और नोटिस के कारण की जांच करना है.

नोटिस की प्रकृति के आधार पर, उस अनुपालन की जांच करने की आवश्यकता है जिसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जैसे संशोधित आईटीआर दाखिल करना, सुधार अनुरोध जमा करना, मांग का भुगतान करना आदि.

1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, आयकर विभाग को उस वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर करदाता को सूचना नोटिस भेजना होगा जिसमें आईटीआर दाखिल किया गया है.

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टैक्स नोटिस धारा 143(1) के साथ समाप्त नहीं होते हैं. चूंकि प्रसंस्करण के समय कर विभाग द्वारा केवल प्रथम दृष्टया जांच की जाती है. भविष्य में अधिक जानकारी के लिए विभाग अभी भी एक अलग सेक्शन के तहत टैक्स नोटिस भेज सकता है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top