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दिल्ली/एनसीआर

Delhi Air pollution: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दी जानी चाहिए, जानिए अपडेट्स

Delhi Air pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले को लेकर Supreme Court में आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दी जाएं, जानिए अपडेट्स…

Delhi Air pollution: दिल्ली-एनसीआर में की हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है. वायु प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण को रोकने की प्रत्याशा में बेहतर उपाय किए जाने चाहिए. SC ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी है और इसे इस तरह से देखिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं

कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है, लेकिन जहां पहले एक्यूआई 400 के पार था वह अब 290 हो गया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण नियंत्रित रहता है तो पाबंदियां हटा दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा. 

SC ने केंद्र से अगले दो-तीन दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने को कहा. इस बीच, अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है, तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं.

बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस सुझाव को मान लिया था कि दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर कोई आदेश देने से पहले कोर्ट 21 नवंबर तक इंतजार किया जाए. केंद्र का कहना था कि दीवाली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखों के चलते प्रदूषण में इजाफा हुआ है और इसके अलावा मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि उसके बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा. कोर्ट ने कहा था कि अब रिपोर्ट के साथ सुनवाई होगी.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र को निर्देश दिया था कि वायु प्रदूषण के मुद्दे की निगरानी के लिए गठित समिति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाए और निर्माण कार्यों को रोकने, गैर-जरूरी परिवहन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखे.

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