जम्मू, राज्य ब्यूरो : कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के के परिवार को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने के नियमों पर सरकार की मुहर लग गई। यह सहायता राशि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों प्रदेशों में मिलेगी। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि आवेदन करने के एक महीने के भीतर ही सहायता राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी। इसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
आपदा प्रबंधन, सहायता, प्रबंधन और पुनर्वास प्राधिकरण जम्मू कश्मीर नेे मंगलवार को नए नियमों को मंजूरी दी है। वहीं, लेह में भी इसके लिए अलग से आदेश जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक 4476 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लद्दाख में 214 लोगों की जान गई। आपदा प्रबंधन, सहायता और पुनर्वास प्राधिकरण की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि सहायता राशि स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स देगी। जिलों के उपायुक्त स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड के आधार पर ही सहायता राशि देंगे।
यह उन सभी परिवारों को मिलेगी, जिनके घर के किसी सदस्य की कोरोना से मौत हुई है। इसमें वे परिवार भी शामिल हैं, जिनके परिवार के सदस्य कोरोना प्रबंधन में लगे थे लेकिन उनकी मौत भी कोरोना के कारण हुई। सभी को वैध मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा।
नियमों के तहत सभी उपायुक्त जिले के अधिकारिक वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन लिंक उपलब्ध करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को अपने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों के माध्यम से जिला उपायुक्तों को इस संबंध में रिकार्ड देंगे।
जिला उपायुक्त एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से रिकार्ड की समीक्षा करेंगे। एक टीम मृतकों के घरों का दौरा कर रिपोर्ट देगी। पांच दिनों के भीतर एसडीएम यह रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौपेंगे। जिला उपायुक्त इसके बाद सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजेंगे। इसी तरह का आदेश जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी लेह ने भी जारी किया है। उन्होंने मृतकों के स्वजन को एसडीएम और तहसीलदार कार्यालयों में आवेदन करने के लिए कहा गया है।